गोविंद नगर पुलिस ने शातिर चोरी गैंग का किया भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार...
- 18h ago
राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फैसला लेते हुए 'दो से अधिक संतान' होने पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता समाप्त कर दी है। अब सिर्फ दो से ज्यादा बच्चे होने के आधार पर किसी भी व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाएगा। यह बदलाव 25 मार्च 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के तहत राजस्थान पंचायती राज कानून में संशोधन के बाद लागू हुआ है।
इस फैसले के साथ राज्य में लंबे समय से लागू दो-बच्चे की शर्त खत्म हो गई है। सरकार का कहना है कि इससे अधिक लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। माना जा रहा है कि आगामी पंचायत चुनावों में इस फैसले का सीधा असर देखने को मिल सकता है और पहले अयोग्य माने जाने वाले कई संभावित उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में उतर सकेंगे।
गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही राज्य सरकार को 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दे चुका है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले नियमों में किया गया यह बदलाव प्रदेश की राजनीति में अहम माना जा रहा है।
राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फैसला लेते हुए 'दो से अधिक संतान' होने पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता समाप्त कर दी है। अब सिर्फ दो से ज्यादा बच्चे होने के आधार पर किसी भी व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाएगा। यह बदलाव 25 मार्च 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के तहत राजस्थान पंचायती राज कानून में संशोधन के बाद लागू हुआ है। इस फैसले के साथ राज्य में लंबे समय से लागू दो-बच्चे की शर्त खत्म हो गई है। सरकार का कहना है कि इससे अधिक लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। माना जा रहा है कि आगामी पंचायत चुनावों में इस फैसले का सीधा असर देखने को मिल सकता है और पहले अयोग्य माने जाने वाले कई संभावित उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में उतर सकेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही राज्य सरकार को 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दे चुका है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले नियमों में किया गया यह बदलाव प्रदेश की राजनीति में अहम माना जा रहा है।
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