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- 12h ago
उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित विशेष पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और सख्त सजा सुनाई है। इस पूरे मामले में घटना का सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में सबसे अहम साक्ष्य साबित हुआ, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाई।
घटनाक्रम के मुताबिक, आगरा के स्थानीय क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के साथ आरोपी ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें आरोपी की करतूत कैद पाई गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को फॉरेंसिक जांच के बाद कोर्ट में मुख्य साक्ष्य के रूप में पेश किया।
अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों को पूरी मजबूती के साथ प्रस्तुत किया। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों के खिलाफ इस तरह के अपराधों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और यह फैसला समाज में अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश देगा।
उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित विशेष पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और सख्त सजा सुनाई है। इस पूरे मामले में घटना का सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में सबसे अहम साक्ष्य साबित हुआ, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाई।घटनाक्रम के मुताबिक, आगरा के स्थानीय क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के साथ आरोपी ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें आरोपी की करतूत कैद पाई गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को फॉरेंसिक जांच के बाद कोर्ट में मुख्य साक्ष्य के रूप में पेश किया।अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों को पूरी मजबूती के साथ प्रस्तुत किया। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों के खिलाफ इस तरह के अपराधों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और यह फैसला समाज में अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश देगा।
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