484 विकास परियोजनाओं की समीक्षा: डीएम चंद्र प्रकाश सिंह बोले— गुणवत्ता से समझौता नहीं, लापरवाह...
- 8h ago
मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) ने डिफॉल्टर आवंटियों और मानचित्र स्वीकृति से जुड़े बकायेदारों को राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (OTS-2026) की अवधि बढ़ा दी है। अब आवंटी 15 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर दंड ब्याज में छूट का लाभ ले सकेंगे।
प्राधिकरण के सचिव द्वारा जारी सूचना के अनुसार, शासन के 21 सितंबर 2026 के आदेश के तहत पहले 18 अप्रैल से 17 जुलाई 2026 तक लागू रही OTS-2026 योजना का विस्तार किया गया है। जिन आवंटियों ने पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं लिया था, उन्हें एक और अवसर प्रदान किया गया है।
योजना के तहत पात्र आवंटी Awas Bandhu की वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन आवेदन कर अपने बकाये का निस्तारण कर सकते हैं। इस दौरान दंड ब्याज में निर्धारित छूट दी जाएगी, जबकि योजना की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।
एमवीडीए ने सभी डिफॉल्टर आवंटियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2026 से पहले आवेदन कर योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें।
मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) ने डिफॉल्टर आवंटियों और मानचित्र स्वीकृति से जुड़े बकायेदारों को राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (OTS-2026) की अवधि बढ़ा दी है। अब आवंटी 15 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर दंड ब्याज में छूट का लाभ ले सकेंगे। प्राधिकरण के सचिव द्वारा जारी सूचना के अनुसार, शासन के 21 सितंबर 2026 के आदेश के तहत पहले 18 अप्रैल से 17 जुलाई 2026 तक लागू रही OTS-2026 योजना का विस्तार किया गया है। जिन आवंटियों ने पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं लिया था, उन्हें एक और अवसर प्रदान किया गया है। योजना के तहत पात्र आवंटी Awas Bandhu की वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन आवेदन कर अपने बकाये का निस्तारण कर सकते हैं। इस दौरान दंड ब्याज में निर्धारित छूट दी जाएगी, जबकि योजना की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी। एमवीडीए ने सभी डिफॉल्टर आवंटियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2026 से पहले आवेदन कर योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें।
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