484 विकास परियोजनाओं की समीक्षा: डीएम चंद्र प्रकाश सिंह बोले— गुणवत्ता से समझौता नहीं, लापरवाह...
- 8h ago
मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवर्धन रोड स्थित जचौदा क्षेत्र में विकसित की जा रही करीब 20 हजार वर्गमीटर की कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। प्राधिकरण ने बाउंड्रीवाल, गेट और सड़क को ध्वस्त कर दिया।
मथुरा। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA) ने मंगलवार को गोवर्धन रोड स्थित जचौदा क्षेत्र में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। यह कॉलोनी करीब 20,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में विकसित की जा रही थी।
प्राधिकरण के अनुसार, श्री भवानी शंकर सेठ द्वारा विकसित की जा रही इस कॉलोनी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत पूर्व में वाद संख्या MTTDA/Z4/ANI/2026/0001012 दर्ज किया गया था। सुनवाई के उपरांत 13 जुलाई 2026 को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था।
एमवीडीए ने बताया कि कॉलोनी के नियमितीकरण के लिए प्रस्तुत शमन आवेदन की जांच के दौरान आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। निर्धारित समय सीमा में उनका समाधान न होने पर शमन आवेदन निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई।
उपाध्यक्ष के निर्देश पर सचिव के नेतृत्व में प्रवर्तन दल ने मौके पर पहुंचकर कॉलोनी में निर्मित बाउंड्रीवाल, मुख्य गेट और सड़क को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद रहा।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध समय-समय पर इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी
मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवर्धन रोड स्थित जचौदा क्षेत्र में विकसित की जा रही करीब 20 हजार वर्गमीटर की कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। प्राधिकरण ने बाउंड्रीवाल, गेट और सड़क को ध्वस्त कर दिया। मथुरा। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA) ने मंगलवार को गोवर्धन रोड स्थित जचौदा क्षेत्र में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। यह कॉलोनी करीब 20,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण के अनुसार, श्री भवानी शंकर सेठ द्वारा विकसित की जा रही इस कॉलोनी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत पूर्व में वाद संख्या MTTDA/Z4/ANI/2026/0001012 दर्ज किया गया था। सुनवाई के उपरांत 13 जुलाई 2026 को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था। एमवीडीए ने बताया कि कॉलोनी के नियमितीकरण के लिए प्रस्तुत शमन आवेदन की जांच के दौरान आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। निर्धारित समय सीमा में उनका समाधान न होने पर शमन आवेदन निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई। उपाध्यक्ष के निर्देश पर सचिव के नेतृत्व में प्रवर्तन दल ने मौके पर पहुंचकर कॉलोनी में निर्मित बाउंड्रीवाल, मुख्य गेट और सड़क को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध समय-समय पर इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी
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