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मथुरा। सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि जनपद में संचालित सभी जिम और स्विमिंग पूल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के किसी भी जिम या स्विमिंग पूल का संचालन नहीं किया जा सकेगा। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
मथुरा स्टेडियम में जिम और स्विमिंग पूल संचालकों के साथ आयोजित बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट ने शासन के निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा कि जनपद में संचालित सभी संस्थानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण कराना होगा। साथ ही सभी संचालकों को सुरक्षा मानकों (सेफ्टी स्टैंडर्ड) का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने बताया कि खेल अधिकारी और जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्रेशन, सुरक्षा व्यवस्था और शासन द्वारा निर्धारित मानकों की जांच की जाएगी।
सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि यदि कोई जिम या स्विमिंग पूल बिना रजिस्ट्रेशन संचालित होता पाया गया या सुरक्षा मानकों की अनदेखी करता मिला, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और व्यवस्थाओं को नियमबद्ध करना है।
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