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मथुरा। छाता क्षेत्र में अनधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी के खिलाफ मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA) ने सोमवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। के.डी. मेडिकल कॉलेज के सामने एनएच-19 पर करीब 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति विकसित की जा रही ‘वशुधारा वैशली’ कॉलोनी में प्राधिकरण के प्रवर्तन दल ने सड़क और बाउंड्रीवॉल को ध्वस्त कर दिया।
प्राधिकरण के अनुसार, अर्थ हाउसिंग एलएलपी कंपनी द्वारा विनय कुमार चौहान और राकेश चौधरी के माध्यम से उक्त कॉलोनी का विकास आवश्यक स्वीकृतियों के बिना किया जा रहा था। मामले में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की संबंधित धाराओं के तहत वाद संख्या MTDA/Z2/ANI/2026/0000942 दर्ज किया गया था।
प्राधिकरण के मुताबिक मामले में सम्यक विचार के बाद 17 जून को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए थे। निर्धारित अवधि में विकासकर्ता द्वारा अनधिकृत निर्माण नहीं हटाए जाने के बाद सोमवार, 17 अगस्त को MVDA की टीम मौके पर पहुंची और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
यह कार्रवाई MVDA की उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन के निर्देशन और सचिव के नेतृत्व में प्राधिकरण के प्रवर्तन दल द्वारा की गई। कार्रवाई के दौरान अनधिकृत रूप से विकसित की गई कॉलोनी की सड़क और बाउंड्रीवॉल को ध्वस्त किया गया।
MVDA की उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन ने कहा कि जनपद में अनधिकृत एवं अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। प्राधिकरण की ओर से बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मथुरा। छाता क्षेत्र में अनधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी के खिलाफ मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA) ने सोमवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। के.डी. मेडिकल कॉलेज के सामने एनएच-19 पर करीब 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति विकसित की जा रही ‘वशुधारा वैशली’ कॉलोनी में प्राधिकरण के प्रवर्तन दल ने सड़क और बाउंड्रीवॉल को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण के अनुसार, अर्थ हाउसिंग एलएलपी कंपनी द्वारा विनय कुमार चौहान और राकेश चौधरी के माध्यम से उक्त कॉलोनी का विकास आवश्यक स्वीकृतियों के बिना किया जा रहा था। मामले में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की संबंधित धाराओं के तहत वाद संख्या MTDA/Z2/ANI/2026/0000942 दर्ज किया गया था। प्राधिकरण के मुताबिक मामले में सम्यक विचार के बाद 17 जून को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए थे। निर्धारित अवधि में विकासकर्ता द्वारा अनधिकृत निर्माण नहीं हटाए जाने के बाद सोमवार, 17 अगस्त को MVDA की टीम मौके पर पहुंची और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। यह कार्रवाई MVDA की उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन के निर्देशन और सचिव के नेतृत्व में प्राधिकरण के प्रवर्तन दल द्वारा की गई। कार्रवाई के दौरान अनधिकृत रूप से विकसित की गई कॉलोनी की सड़क और बाउंड्रीवॉल को ध्वस्त किया गया। MVDA की उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन ने कहा कि जनपद में अनधिकृत एवं अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। प्राधिकरण की ओर से बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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