नौहझील पुलिस ने तमंचा-कारतूस समेत वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार
- 8h ago
मथुरा में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, दो कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। लक्ष्मीनगर क्षेत्र में बिना निर्धारित स्वीकृतियों के विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्राधिकरण के अनुसार, दोनों मामलों में करीब 9,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
पहले मामले में प्रमोद नौहवार, बहादुर सिंह, चित्ततर प्रधान, कुशल ठकुरेला एवं विकास सिनसिनवार द्वारा गोपालपुर-बलबंद रोड, लक्ष्मीनगर में करीब 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत वाद संख्या MTDA/Z3/ANI/2025/0000823 दर्ज किया गया था और 18 जून 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था।
वहीं दूसरे मामले में महावीर, सौरव व बिट्टू मेयो द्वारा मथुरा-राया रोड स्थित भास्कर हॉस्पिटल के बगल से करीब 300 मीटर दांयी ओर श्याम एन्क्लेव, अम्बेडकर नगर, लक्ष्मीनगर में लगभग 5,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस मामले में वाद संख्या MTDA/Z3/ANI/2025/0000848 में भी 18 जून 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था।
निर्धारित अवधि में विकासकर्ताओं द्वारा अवैध कॉलोनियों का निर्माण नहीं हटाए जाने के बाद 6 अक्टूबर 2026 को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने थाना जमुनापार पुलिस बल के सहयोग से दोनों स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले लोगों में हड़कंप की स्थिति है।
मथुरा में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, दो कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। लक्ष्मीनगर क्षेत्र में बिना निर्धारित स्वीकृतियों के विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्राधिकरण के अनुसार, दोनों मामलों में करीब 9,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कॉलोनी विकसित की जा रही थी। पहले मामले में प्रमोद नौहवार, बहादुर सिंह, चित्ततर प्रधान, कुशल ठकुरेला एवं विकास सिनसिनवार द्वारा गोपालपुर-बलबंद रोड, लक्ष्मीनगर में करीब 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत वाद संख्या MTDA/Z3/ANI/2025/0000823 दर्ज किया गया था और 18 जून 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। वहीं दूसरे मामले में महावीर, सौरव व बिट्टू मेयो द्वारा मथुरा-राया रोड स्थित भास्कर हॉस्पिटल के बगल से करीब 300 मीटर दांयी ओर श्याम एन्क्लेव, अम्बेडकर नगर, लक्ष्मीनगर में लगभग 5,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस मामले में वाद संख्या MTDA/Z3/ANI/2025/0000848 में भी 18 जून 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। निर्धारित अवधि में विकासकर्ताओं द्वारा अवैध कॉलोनियों का निर्माण नहीं हटाए जाने के बाद 6 अक्टूबर 2026 को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने थाना जमुनापार पुलिस बल के सहयोग से दोनों स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले लोगों में हड़कंप की स्थिति है।
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