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- 17h ago
उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने जून 2026 के बिजली बिलों में प्रस्तावित 10 प्रतिशत अतिरिक्त बिजली शुल्क (FPPAS) की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला उस समय आया है जब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बढ़ी हुई बिजली खरीद और ईंधन लागत का हवाला देते हुए जून के बिलों में अतिरिक्त शुल्क जोड़ने का प्रस्ताव रखा था।
बिजली उपभोक्ता परिषद ने इस बढ़ोतरी को नियमों के खिलाफ बताते हुए आयोग में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान आयोग ने UPPCL से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा और स्पष्ट किया कि Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge (FPPAS) का इस्तेमाल पुराने बकाये, ऐतिहासिक देनदारियों या अन्य पिछली लागतों की वसूली के लिए नहीं किया जा सकता। आयोग ने अंतिम फैसला आने तक उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क न वसूलने के निर्देश दिए हैं।
यदि यह 10 प्रतिशत अधिभार लागू होता, तो घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक समेत सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर सीधा असर पड़ता। आयोग की इस कार्रवाई से फिलहाल लाखों परिवारों और कारोबारियों को राहत मिली है। अब सभी की नजर UPPCL के जवाब और आयोग के अंतिम निर्णय पर टिकी है, जो आने वाले दिनों में बिजली बिलों की दिशा तय करेगा।
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