RTI मामलों पर सख्त हुए राज्य सूचना आयुक्त, 7 दिन में 106 लंबित अपीलों के निस्तारण के निर्देश

  • 11h ago
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मथुरा। उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मथुरा में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम-2005 के तहत लंबित अपीलों और शिकायतों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू है, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग का जन सूचना अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि मथुरा जनपद की कुल 106 अपीलें और शिकायतें उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में लंबित हैं। इनमें 49 ग्राम्य विकास विभाग, 40 राजस्व विभाग, 15 पुलिस विभाग, 1 समाज कल्याण विभाग और 1 स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामले शामिल हैं।

जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने सभी जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी 106 लंबित मामलों का निस्तारण अगले सात दिनों के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से आवेदनों का निस्तारण करें।

राज्य सूचना आयुक्त ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग अब 100 प्रतिशत ऑनलाइन हो चुका है। आवेदन, सुनवाई और शिकायतों का निस्तारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जनहित से जुड़ी सूचना बार-बार मांगता है तो भी संबंधित अधिकारी सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे।

बैठक में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक वेद प्रिय आर्य सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

 
 
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