परिक्रमा कर लौट रहे श्रद्धालुओं को ट्रेलर ने रौंदा, दो की मौत, 13 घायल...
- 17h ago
मथुरा। उत्तर प्रदेश पुलिस के महत्वाकांक्षी "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सुरीर क्षेत्र में वर्ष 2024 में दर्ज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सुरीर में दर्ज मु.अ.सं. 63/2024 में धारा 147, 148, 302 और 34 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों को मजबूत तरीके से संकलित किया और न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की।
जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर संदीप उर्फ काली पुत्र विजेन्द्र तथा नीतेश उर्फ फुल्ली पुत्र राजू, निवासी ग्राम बिजऊआ, थाना सुरीर को हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मथुरा पुलिस ने बताया कि यह फैसला पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, प्रभावी पैरवी और लोक अभियोजक के साथ बेहतर समन्वय का परिणाम है। ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को शीघ्र और कठोर सजा दिलाकर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाना है।
पुलिस अधिकारियों ने इस सफलता को न्याय व्यवस्था और कानून के प्रति जनता के विश्वास को मजबूत करने वाला बताया। साथ ही मामले की विवेचना और अभियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों एवं अभियोजन पक्ष की सराहना भी की गई।
मथुरा पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आगे भी इसी तरह प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।
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