परिक्रमा कर लौट रहे श्रद्धालुओं को ट्रेलर ने रौंदा, दो की मौत, 13 घायल...
- 17h ago
मथुरा के बहुचर्चित भीम सिंह और भारती देवी दोहरे हत्याकांड में जिला जज की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी पवन कुंतल को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला वर्ष 2022 में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के करीब चार साल बाद आया है।
मामला 19 मार्च 2022 का है, जब थाना मागोरा क्षेत्र के निवासी भीम सिंह और उनकी भाभी भारती देवी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे। इसके छह दिन बाद हाईवे थाना क्षेत्र में एक पुरुष और महिला के जले हुए शव बरामद हुए। परिजनों ने शवों के पास मिले सामान के आधार पर उनकी पहचान की थी।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि भरतपुर के कुम्हेर निवासी पवन कुंतल दोनों को अपनी कार में बैठाकर वृंदावन ले गया था। आरोप है कि उसने करमयोगी क्षेत्र में दोनों की हत्या कर शवों को आग के हवाले कर दिया, ताकि सबूत मिटाए जा सकें। पुलिस ने मामले की गहन जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
जिला जज विकास कुमार की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोहरी हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, शव जलाकर सबूत मिटाने के अपराध में सात वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने का अतिरिक्त दंड भी दिया गया।
अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की कुल राशि में से दो लाख रुपये मृतकों के आश्रितों और वारिसों को मुआवजे के रूप में दिए जाएं। इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय और अपराधियों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।
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