मां की हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया ₹26 हजार का जुर्माना...
- 12h ago
हाथरस जनपद में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी अतुल वत्स के निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है, जो 31 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी। आगामी मोहर्रम, गुरु पूर्णिमा, विभिन्न धार्मिक आयोजनों, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, राजनीतिक गतिविधियों, हथियारों के प्रदर्शन, भड़काऊ भाषण, अफवाह फैलाने और पोस्टर-पम्पलेट के माध्यम से उकसावे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा बिना प्रशासनिक अनुमति लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की भी अनुमति नहीं होगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर भी रोक लगाई गई है।
जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा को देखते हुए 200 मीटर के दायरे में विशेष प्रतिबंध लागू किए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 206 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए सभी नियमों का पालन करने का आग्रह किया है।
हाथरस जनपद में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी अतुल वत्स के निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है, जो 31 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी। आगामी मोहर्रम, गुरु पूर्णिमा, विभिन्न धार्मिक आयोजनों, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, राजनीतिक गतिविधियों, हथियारों के प्रदर्शन, भड़काऊ भाषण, अफवाह फैलाने और पोस्टर-पम्पलेट के माध्यम से उकसावे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा बिना प्रशासनिक अनुमति लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की भी अनुमति नहीं होगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर भी रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा को देखते हुए 200 मीटर के दायरे में विशेष प्रतिबंध लागू किए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 206 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए सभी नियमों का पालन करने का आग्रह किया है।
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