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मथुरा में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मथुरा हार्ट इंस्टीट्यूट के अल्ट्रासाउंड/ईको मशीन को सील कर दिया। यह कार्रवाई 6 मई 2026 को जिलाधिकारी के निर्देश पर पी.सी.पी.एन.डी.टी. (PCPNDT) समिति द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान की गई।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान में PCPNDT Act 1994 के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए मौके पर ही अल्ट्रासाउंड/ईको मशीन को सील करने की कार्रवाई की गई।
इस छापेमारी में उप जिलाधिकारी सदर आदेश कुमार, नोडल अधिकारी डॉ. चित्रेश कुमार निर्मल और समिति सदस्य उत्तम चौधरी शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि PCPNDT अधिनियम का उद्देश्य भ्रूण लिंग जांच पर रोक लगाना और इसके दुरुपयोग को नियंत्रित करना है, ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियम उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित जांच जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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