खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे परिवार पर कहर, पत्नी-बेटे को लेने गए पति...
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मथुरा। कथित 'IIT बाबा' अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास को यौन शोषण के मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद उसे फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
अभिषेक मिश्रा पर आरोप है कि उसने आध्यात्मिक प्रवचन और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं, विशेषकर छात्राओं और इंजीनियरिंग छात्रों को अपने प्रभाव में लिया। शिकायत के अनुसार, उसने एक युवती के साथ यौन शोषण किया और कथित तौर पर कई युवाओं को परिवार से दूर कर अपने आश्रम में रहने के लिए प्रेरित किया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता, पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
मथुरा। कथित 'IIT बाबा' अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास को यौन शोषण के मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद उसे फिलहाल जेल में ही रहना होगा। अभिषेक मिश्रा पर आरोप है कि उसने आध्यात्मिक प्रवचन और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं, विशेषकर छात्राओं और इंजीनियरिंग छात्रों को अपने प्रभाव में लिया। शिकायत के अनुसार, उसने एक युवती के साथ यौन शोषण किया और कथित तौर पर कई युवाओं को परिवार से दूर कर अपने आश्रम में रहने के लिए प्रेरित किया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता, पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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