श्री कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मामले में दाखिल 5 वादों पर हुई सुनवाई ।
मथुरा अभी न्यूज़ ( संतोष कुमार ) श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में दाखिल 5 वादों पर सुनवाई हुई। जिसमें जिला जज की अदालत में जहां श्री जन्मभूमि के याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दाखिल केस ट्रांसफर और रिवीजन वाद पर सुनवाई हुई वहीं सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही ईदगाह हटाने की मांग को लेकर दाखिल वाद पर सुनवाई हुई। गुरुवार को मथुरा में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा द्वारा दाखिल किए गए वाद पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हाजिर न रहने पर कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए तामील कराने के लिए कहा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हाजिर न होने के चलते कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीफ 5 जनवरी 2023 दे दी। वादी दिनेश शर्मा ने बताया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मामले को टालना चाहते हैं। वहीं पवन शास्त्री और अनिल त्रिपाठी के वाद में भी कोर्ट ने 5 जनवरी की डेट दी है।
वही श्री कृष्ण जन्मभूमि के याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दाखिल वाद पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई।जिला जज की अदालत में सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मीमो दाखिल कर दिया था। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मीमो के जरिए रिवीजन की कॉपी मांगी जिसको वादी पक्ष द्वारा उपलब्ध करा दिया गया। इस मामले में जिला जज कोर्ट ने पत्रावली के विचारण के लिए अपर जिला जज 6 कोर्ट में भेज दिया जहां से इस पूरे मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर की दी है ।
श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में दाखिल वाद पर जल्द से जल्द सुनवाई के लिए केस ट्रांसफर करने की मांग करते हुए वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने जिला जज की अदालत में वाद दाखिल किया था। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए ऑर्डर रिजर्व कर लिया।