ईदगाह सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका
सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में बड़ा फैसला सुनाया देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि ईदगाह परिसर के सर्वे पर नहीं लगेगी रोक मुस्लिम पक्ष ने कल गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया जिससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के फैसले की अधिक जानकारी दी कि शाही ईदगाह मामले में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी की इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया और कहा यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है हम उसी दिन उसको सुनेंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक नहीं लगेगी।