इन दिनों देश के कोर्ट में अजीबोगरीब मामले दर्ज हो रहे हैं और कोर्ट भी उन पर अजीबोगरीब फैसला सुना रहा है इसी कड़ी में अब केरल हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि अगर कोई महिला किसी शादीशुदा पुरुष के साथ उसकी शादी के बारे में जानने के बावजूद संबंध बनाती है तो उसे रेप नहीं कहा जाएगा और उस मामले को इसके दायरे में नहीं रखा जा सकता | बल्कि ये उन दोनों के बीच का ‘लव और पैशन’ है |
कोर्ट ने ने यहां साफ तौर पर कहा है कि ऐसे में शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का आरोप नहीं बनता है toइसलिए शिकायतकर्ता पर लगे रेप के आरोप को खारिज किया जाता है |
दरअसल आपको बता दें की केरल हाईकोर्ट में 33 साल के एक व्यक्ति ने उसके खिलाफ शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने और रेप के आरोपों को खारिज करने के लिए याचिका दायर की थी ती उस याचिका में उसने बताया कि एक लड़की ने उसके खिलाफ शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने और बलात्कार की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है जो की बेहद ही गलत आरोप है |
अब इस मामले की सुनवाई के दौरान पाया गया कि है की लड़के ने जिस लड़की के साथ संबंध बनाये थे तो उस लड़की को पहले से पता था कि वह शादीशुदा है और इसके बाद भी दोनों ने अपने संबंध को जारी रखा |यहां तक कि जब लड़के ने तलाक ले लिया तो उसके बाद भी दोनों के बीच संबंध बना रहा |
अब कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे में लड़के के खिलाफ शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने का आरोप नहीं बनता है तो कोर्ट ने कहा कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच का संबंध पूरी तरह से आपसी सहमति से बना संबंध है |
फिलहाल इस मामले में दर्ज FIR में कहीं भी ये बात भी सामने नहीं आई है कि लड़के ने कब शादी का वादा किया और धोखा दिया तो ऐसे में इस दौरान जो संबंध बने उन्हें दुष्कर्म के दायरे में नहीं रखा जा सकता बल्कि ये महज ‘प्रेम और रोमांच’ की बात है |
फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई अभी भी जारी है और देखने वाली बात होगी अंत में इस मामले में क्या निकलने को मिलता है |