गरीबों के हक का 6 लाख रूपए का राशन डकार गए समिति प्रबंधक, विक्रेता और सहायक विक्रेता,धोखाधडी का मामला दर्ज
खबर जिले के बामौरकलाँ थाना क्षेत्र से है जहां उचित मूल्य की दुकान के प्रबंधक व विक्रेता और सहायक विक्रेता ने गरीबों को बांटने के लिए आए राशन को खुर्द-खुर्द कर दिया। दुकान का संचालक साढ़े 6 लाख रूपए का राशन का गबन कर चुका था। जिसकी शिकायत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जगदीप सिंह द्धारा दर्ज करायी गई थी। बमौरकला थाने में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है। उक्त शिकायत में उल्लेख था कि मगरौनी गांव की शासकीय उचित मूल्य की दुकान प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था झालौनी के द्वारा संचालित थी। 20 मार्च 2023 को पत्र के जरिए प्रबंधक द्वारा दुकान संचालन में असमर्थता व्यक्त की थी। इसके बाद 3 अप्रैल 2023 को राशन की दुकान प्राथमिक वनोपज संस्था लखारी के सुपुर्द कर दी गई थी। प्राथमिक वनोपज संस्था लखारी के प्रवंधक द्वारा पत्र के जरिए बताया गया था कि पीओएस मशीन के आधार पर 83.47 क्विंटल गेहूं, 135.53 क्विंटल चावल, शक्कर 0.13 क्विंटल शक्कर, 0.72 क्विंटल नमक एवं 0.05 क्विंटल मूंग दाल करीब 6 लाख 66 हजार 161 रूपए का राशन काम है। इस पर से प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था झालौनी एक प्रवन्धक से जवाब मांगा गया था लेकिन प्रबंधक द्वारा दिया गया। जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। बामौरकलाँ थाना पुलिस ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जगदीप सिंह की शिकायत पर से प्रबंधक जगन्नाथ लोधी निवासी ग्राम ममरौनी एवं सहायक विक्रेता पुष्पेन्द्र लोधी निवासी ग्राम पोटा के विरूद्ध आईपीसी की धारा 409 एवं 420 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।