Yasin Malik Jammu Kashmir Liberation Front Head को कोर्ट द्वारा टेरर फंडिंग केस में मिली उम्रकैद की सजा
Yasin Malik Jammu Kashmir Liberation Front Head को 19 मई को दिल्ली की स्पेशल अदालत द्वारा जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों से जुडी फंडिंग गतिविधि के मामले में आतंकवाद विरोधी कानून के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
इस मामले में दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत द्वारा आज बुधवार को सजा का ऐलान किया गया है | Yasin Malik Jammu Kashmir Liberation Front Head को इस मामले में विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत विभिन्न अपराधों का दोषी मानते हुए अलग-अलग जेल की सजा सुनाई है |
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इसके साथ ही अदालत द्वारा उन पर 10 लाख रुपये से अधिक का आर्थिक दंड भी लगाया गया है ।उन्हें अदालत द्वारा आईपीसी की धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) और यूएपीए की धारा 17 (आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाना) में एक साथ 2 केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है |
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए Yasin Malik Jammu Kashmir Liberation Front Head के लिए बुधवार को मौत की सजा की मांग की | इसके जवाब में Yasin Malik ने अपनी दलीलों में अदालत से कहा कि अगर खुफिया एजेंसियां आतंकवाद से जुड़ी किसी भी गतिविधि में उनकी भूमिका साबित कर दे तो वो फांसी की सजा के लिए भी तैयार है |
एनआईए द्वारा अपनी जांच में उसे घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार मानते हुए मौत की सजा देने का तर्क दिया गया था।