देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र से पहले ही देश के नागरिकों को एक तोहफा दे दिया है क्यूंकि वित्त मंत्री ने नियमों में संशोधन करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को अब बड़ी राहत दी है |
दरअसल आपको बता दे की वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 75 साल से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सीटिजन जिनके पास आय से स्त्रोत के तौर पर पेंशन और बैंक में आना वाला ब्याज ही है, उन्हें इस राहत का लाभ मिलेगा और इस राहत के तहत उन्हें अब इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं होगी
आपको बता दें कि बजट सत्र से पहले इनकम टैक्स में राहत को लेकर काफी बातें हो रही है और नौकरीपेशा वाले लोग इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद लगाकर बैठे हैं लेकिन अब इन सबके बीच वित्त मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है |
इसके आलवा कहा गया है कि 75 साल के ऊपर के बुजुर्गों को इनकम टैक्स में छूट दी है और इस छूट का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनके पास इनकम के तौर पर पेंशन या फिर बैंकों की ओर से मिलने वाला ब्याज है और सरकार ने इसके लिए इनकम टैक्स में नई धारा जोड़ दी |
75 साल से अधिक के सीनियर सीटिजन को इनकम टैक्स में राहत देने के लिए इनकम टैक्स 1961 के नियम में संशोधन करते हुए इसमें नई धारा को जोड़ गया गया है और इसके नियमों को किए गए संशोधनों की जानकारी बैंकों को दे दी गई है |
इतना ही नहीं बता दे की
सेंट्रल बोर्ड ने कहा है कि अब इस सेक्शन को ऑपरेशनल कर दिया है और सभी संबंधित फॉर्म्स और शर्तों की अधिसूचना जारी कर दी गई है |इनकम टैक्स के नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं |