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Friday, April 11, 2025

स्कूल यूनिफार्म में अब फालतू नहीं घूम पाएंगे छात्र-छात्राएं

स्कूल यूनिफार्म में अब फालतू नहीं घूम पाएंगे छात्र-छात्राएं

स्कूल यूनिफार्म में अब फालतू नहीं घूम पाएंगे छात्र-छात्राएं: उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा पारित हुआ है ये आदेश |

स्कूल यूनिफार्म में अब फालतू नहीं घूम पाएंगे छात्र-छात्राएं
स्कूल यूनिफार्म में अब फालतू नहीं घूम पाएंगे छात्र-छात्राएं

छात्र छात्राओं के साथ दिन-ब-दिन बढ़ रही अप्रिय घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के हित में एक अच्छा आदेश दिया है जिससे विद्यार्थियों के साथ घट रही अप्रिय घटनाओं पर लगाम भी लगायी जा सकेगी और स्कूल बंक करके मॉल, पार्क, रेस्टोरेंट जैसी अन्य सार्वजनिक जगहों पर परिजनों को बिना बताए घूमने वाले छात्रों को स्कूल बंक करने से रोका जा सकेगा |

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जाने विस्तारपूर्वक स्कूल यूनिफार्म में अब फालतू नहीं घूम पाएंगे छात्र-छात्राएं से जुड़ी पूरी खबर:-

कई बार छात्र-छात्राएं अपनी मनमानी इच्छा से स्कूल के नाम पर इधर-उधर घूमने निकल जाते हैं और अभिभावक सोचते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने गया होगा लेकिन बच्चा अपने दोस्तों के साथ पार्क,रेस्टोरेंट,या मॉल में घूम रहा होता है और इस दौरान यदि किसी विद्यार्थी के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो उसका पता लगा पाना भी काफी कठिन होता है क्योंकि अभिभावक सोचते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में होंगे लेकिन वो, बिना लोकेशन बताएं कहीं और ही घूम रहे होते है |

इस तरह की कुछ विद्यार्थियों के द्वारा की गई मनमानी को रोकने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को आदेशित करते हुए कहा है कि अपने जिले में सार्वजनिक स्थल जैसे मॉल,पार्क,रेस्टोरेंट,आदि में स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए विद्यार्थी को स्कूल टाइमिंग में प्रवेश ना करने  देने की व्यवस्था करें |

अभिभावकों द्वारा इस आदेश की काफी सराहना की जा रही है तो वही अनुशासित विद्यार्थियों ने भी अपनी ओर से इस पहल पर खुशी जताई है। लागू किए गए इस नियम पर सभी जिलाधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भी मांगी है। आयोग की सदस्य सुचिता चतुर्वेदी जी ने मीडिया के माध्यम से बताया कि आयोग 0-18 वर्ष तक के बच्चों का संज्ञान लेता है।

उनके द्वारा जानकारी देते हुआ कहा गया कि “मैं स्वयं जब सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल टाइमिंग में ड्रेस पहने हुए बच्चों को देखती हूं तो मुझे लगता है कि उन्हें इस समय में सार्वजनिक स्थान पार्क रेस्टोरेंट आदि में ना होकर स्कूल में होना चाहिए |”

इसी तरह की घटनाओं को को संज्ञान में रखते हुए आयोग के द्वारा अभिभावक और छात्र छात्राओं के हित में यह जागरूकता आदेश पारित किया गया है ।इस आदेश के उल्लंघन में कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं है |

यदि स्कूल टाइमिंग में कोई बच्चा पार्क रेस्टोरेंट्स या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मिलता है तो वहां मौजूद सार्वजनिक स्थान से संबंधित अधिकारी या कर्मचारी उन्हें समझाकर स्कूल भेजने का कार्य करेंगे और उस सार्वजनिक स्थल पर स्कूल टाइमिंग में उनको प्रवेश नही देंगे।

रिपोर्ट:तरुण शर्मा

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