मथुरा अभी न्यूज़ (संतोष कुमार) थाना शेरगढ़ के गांव हुसैनी के रहने वाले हरस्वरूप, रूपी, सुरेंद्र दूध का कारोबार करते थे जिसे लेकर 15 दिसंबर 2006 को हरस्वरूप, रूपी, सुरेंद्र, कोसी से दूध देकर अपने गांव जुगाड़ से हुसैनी लौट रहे थे कि तभी रास्ते में आरोपी कन्हैया, संजय उर्फ छोटू ने जुगाड़ रुकवाली तथा तीनो के साथ मारपीट व लूटपाट करने लगे मारपीट में हर्षरूप, रूपी, और सुरेंद्र बुरी तरह घायल हो गए आरोपी घटनास्थल से घटना को अंजाम देकर फरार हो गए तो वही गांव के लोगों द्वारा तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और घायल हरस्वरूप के द्वारा थाना शेरगढ़ में लूटपाट और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करा दी जिसमें थाना शेरगढ़ पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी जिसमें शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम नितिन पांडे ने दोनों आरोपियों को 7 वर्ष का कारावास और 15-15 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई
