अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोस्को प्रथम ने नाबालिग बालक के साथ कृत्य करने वाले दो आरोपियों को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई।
मथुरा अभी न्यूज़ (संतोष कुमार ) मथुरा थाना छाता क्षेत्र मैं 24 दिसंबर 2014 की घटना है नाबालिग बालक अपने घर के आगे खेल रहा था कि तभी गांव के ही रहने वाले भोजा और लोकेश ने बालक को बहला-फुसलाकर खेत पर ले गए और नाबालिग बालक के साथ जबरजस्ती कृत्य करने लगे और नाबालिग बालक को अचेत अवस्था में छोड़कर वहां से फरार हो गए जब राहगीरों द्वारा बालक को खेत में पड़ा देखा तो उसके परिजनों को सूचना दी जिसके चलते बालक ने अपने साथ हुई घटना के बारे में परिजनों को बताया तो वही नाबालिग बालक के पिता द्वारा थाना छाता में दोनों आरोपियों भोजा और लोकेश के खिलाफ नाम दर्ज F.I.R कराई गई और वही छाता पुलिस द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायधीश पोस्को प्रथम की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। जिसमें गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश रामराज सेकंड ने दोनों आरोपियों भोजा और लोकेश को 12-12 साल का कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई अर्थदंड अदा न करने पर 5-5 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई वही लोक अभियोजक रामवीर सिंह यादव ने बताया
