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मथुरा अभी न्यूज़ (मोहित चतुर्वेदी ) मथुरा वृंदावन नगर निगम गठित होने के बाद अब एक बार फिर से नगर निगम क्षेत्र के सभी मकानों का कर निर्धारण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 207 और 213 के उपबन्धो के अधीन प्रावधानों के अंतर्गत किए जा रहे इस कर निर्धारण प्रक्रिया के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र के सभी मकानों में नवीन कर निर्धारण का नोटिस भी भेज दिया गया है जिसके बाद नगर निगम के द्वारा सभी नोटिस धारकों से उनकी आपत्तियां मांगी जा रही हैं इन आपत्तियों के क्रम में मथुरा वृंदावन नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी शिव कुमार गौतम के द्वारा इन आपत्तियों के अंतर्गत सुनवाई की जा रही हैं। इसी क्रम में बुधवार को मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड संख्या 30 के क्षेत्रीय निवासियों के द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों की सुनवाई की गई।
इस संबंध में जब आपत्तियों की सुनवाई के लिए आए एक मकान स्वामी से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि नगर निगम के द्वारा जो नवीन कर निर्धारण किया गया है वह गलत है जिसे लेकर वह नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय पर आए हैं।
मकान स्वामी
वही जब मथुरा वृंदावन नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी शिव कुमार गौतम से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया।
