हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा।
मथुरा अभी न्यूज़ ( संतोष कुमार ) मथुरा अपर शस्त्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम रामराज सेकंड द्वारा दो अभियुक्तों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 25- 25 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई दोनों हत्या आरोपियों को 25-25 हजार रुपए का अर्थदण्ड की सजा सुनाई वही घटना में शामिल तीसरा अभियुक्त संदीप का मुकदमा अभी जुवेनायल कोर्ट में चल रहा है वही इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि थाना बलदेव क्षेत्र के गांव कछनाऊ के रहने वाले धर्मेंद्र की पैसे के लेनदेन को लेकर अभियुक्त सोनू उर्फ सुनील पुत्र प्रेमपाल सिंह निवासी ऊंचा गांव थाना सादाबाद जिला हाथरस और सुनील पुत्र महेंद्र सिंह निवासी मोतीनगर बालाजीपुरम थाना हाईवे का रहने वाला है, दोनों आरोपियों द्वारा 2 जनवरी 2013 को पैसे के लेनदेन को लेकर धर्मेंद्र को घर से अगवा कर लिया गया था और धर्मेंद्र के घरवालों से धर्मेंद्र को छोड़ने के एवज में मोटी फिरौती मांगी गई लेकिन जब धर्मेंद्र के घर वालों ने पैसे देने में असमर्थ दिखाई तो दोनों अभियुक्तों द्वारा धर्मेंद्र की हत्या कर दी गई और धर्मेंद्र के शव को अछनेरा स्थित एक नहर में फेंक दिया गया था जब काफी दिनों से धर्मेंद्र अपने घर वापस नहीं आया तो परिजनों को चिंता सताने लगी तो धर्मेंद्र के भाई रविंद्र कुमार द्वारा थाना बलदेव में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया और वही पुलिस की छानबीन के बाद में 9 जनवरी 2013 को धर्मेंद्र का शव आगरा क्षेत्र के अछनेरा की नहर में अज्ञात शव के रूप में तैरता हुआ मिला वहीं पुलिस द्वारा शव की पहचान करने के लिए वादी रविंद्र को बुलाया गया तो रविंद्र ने शव की पहचान अपने भाई धर्मेंद्र के रूप में की पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और वही थाना बलदेव पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पोक्सो प्रथम की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी जिसमें सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो प्रथम रामराज सेकंड ने आरोपी सोनू उर्फ सुनील पुत्र प्रेमपाल सिंह और सुनील पुत्र महेंद्र सिंह को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।