भारतीय राजनेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष Rahul Gandhi को मोदी उपनाम अपमान केस में सूरत केस ने सुनाई सजा जिसके कारण Loksabha Speaker द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विचाराधीन मामला 2019 में गांधी द्वारा दिए गए एक बयान से संबंधित है, जिसमें उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा उपयोग किया गया था |
राशिफल12 राशियों के लिए नव विक्रम संवत 2080
अयोग्यता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आती है, जो अनिवार्य करती है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को दो या अधिक वर्षो की जेल की सजा के साथ अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो वो Parliament का सदस्य होने से अयोग्य है।
इस फैसले से विवाद छिड़ गया है | कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि विपक्षी आवाजों को दबाने के लिए सत्तारूढ़ दल द्वारा राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम है। अन्य लोगों ने तर्क दिया है कि यह संसद की अखंडता को बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने हेतु एक जरुरी कदम है कि कानून निर्माता कानून को बनाए रखें।
Related Tags: RahulGandhiDisqualified, #PoliticalControversy, #IntegrityOfParliament, #IndianPolitics, #OppositionVoices, #BJPvsINC, #NarendraModi, #DefamationCase, #RepresentationOfThePeopleAct, #ChallengeInCourt, #ViralNews,