मथुरा — मामला थाना नौहझील का है |जहां से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिवक्ता आदित्य शुक्ला द्वारा बताया है कि उनके पिता की सम्पत्तियों को हड़पने के उद्देश्य से बनायी गयी फर्जी वसीयत बनाने वालों के विरूद्ध न्यायालय के आदेश से गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसमें सहार निवासी बाल किशन शर्मा, श्रीमती ललिता शर्मा, श्रीमती विशाखा शर्मा तथा गोकुल निवासी श्रीमती संगीता अधिकारी के विरूद्ध प्रथम दृष्टियॉ फर्जी वसीयत बनाये जाने के दोषी मानते हुए न्यायालय द्वारा विस्तृत जॉच के उपरान्त थाना नौहझील में मुकदमा दर्ज कराये जाने के आदेश पारित किये गये है।
जानकारी करने पर वाद के प्रार्थी आदित्य शुक्ला द्वारा बताया गया है कि उनके पिता स्व0 श्री मुरलीधर शुक्ला की मृत्यु होने के बाद उनकी बहनों ललिता शर्मा, संगीता अधिकारी एवं विशाखा शर्मा एवं सहार निवासी बाल किशन शर्मा ने रजिस्ट्री ऑफिस के कुछ कर्मचारियों से साठगॉठ करके उनके पिता की एक फर्जी वसीयत बेस कीमती सम्पत्तियों को हड़पने के इरादे से कूटरचित की गयी। जिस पर फर्जी गवाह खड़े करके स्व0 मुरलीधर शुक्ला के फर्जी व गलत तरीके से हस्ताक्षर लिये गये। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में कार्यावाही के प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा विस्तृत जॉच कराये जाने पर अभियुक्तों को प्रथम दृष्टियॉ कूटरचित वसीयत बनाने का दोषी पाते हुए थाना नौहझील को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये गए है। आदित्य शुक्ला द्वारा बताया गया कि उनको न्याय मिलने तथा दोषियों के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करने की पूरी उम्मीद है ।