छेड़खानी के मामले में एक आरोपी को न्यायालय ने 3 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई।
मथुरा अभी न्यूज़ ( संतोष कुमार ) मथुरा न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार ने एक आरोपी रवि को 3 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई।
मथुरा 30 जून 2020 को थाना मगोर्रा क्षेत्र मैं नाबालिग किशोरी के साथ आरोपी रवि ने छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था आरोपी रवि मगोर्रा क्षेत्र का रहने वाला है और पीड़िता नाबालिग किशोरी रात को अपनी छत पर सो रही थी तभी पड़ोस का रहने वाला अभियुक्त रवि छत पर आ गया और पीड़िता के साथ जबरन छेड़खानी करने लगा और जब पीड़िता ने शोर मचाया तो पीड़िता की मां और मामा छत पर आ गए और रंगे हाथ अभियुक्त रवि को मौके से पकड़ लिया अभियुक्त ने अपनी अंटी से कट्टा निकालकर हवाई फायर करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए दूसरी छत पर कूद कर भाग गया वही पीड़िता की मां के द्वारा थाना मगोर्रा में आरोपी के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज करा दिया गया थाना मगोर्रा पुलिस द्वारा विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई जिसमें सुनवाई के दौरान आरोपी रवि को 3 साल की सजा और 5 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट अलका उपमन्यु ने बताया।