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Saturday, 08 Aug 2026
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उत्तराखंड में नकली पनीर-घी पर सरकार का शिकंजा, बनाने से बेचने तक पर लगी रोक

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने नकली और घटिया डेयरी उत्पादों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। राज्य में नकली या गैर-मानक पनीर, घी, मक्खन समेत अन्य डेयरी उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई है।

सरकार के आदेश के दायरे में ऐसे उत्पाद भी आएंगे, जिन्हें पनीर, घी या मक्खन के नाम पर बेचा जाता है, लेकिन उन्हें असली दूध से तैयार नहीं किया जाता। इनमें वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च और अन्य रसायनों का इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद शामिल हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्यभर में जांच अभियान चलाने की तैयारी की है। इसके तहत डेयरी यूनिट, गोदाम, थोक एवं खुदरा बाजार, होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों की जांच की जाएगी। संदिग्ध उत्पादों के नमूने लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे।

अधिकारियों के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें संदिग्ध उत्पादों को जब्त करने से लेकर लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है।

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