मथुरा न्यायालय ने दो अभियुक्तों को 4 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई
मथुरा अभी न्यूज़ ( संतोष कुमार ) मथुरा जनपद न्यायाधीश राजीव भारती के द्वारा थाना छाता क्षेत्र के गांव गुहारी में दो सगे भाइयों को 4 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई।
घटना 29 सितंबर 2016 को थाना छाता क्षेत्र के गांव गुहारी के रहने वाले अभियुक्त रघुवीर और सुखवीर दोनों सगे भाई हैं इनके द्वारा गांव की रहने वाली एक महिला के साथ आए दिन अश्लील हरकतें करते थे जिससे तंग आकर महिला ने उन दोनों भाइयों की शिकायत अपने पति से की तो पति द्वारा उनको समझाया गया लेकिन पति के साथ भी दोनों अभियुक्त रघुवीर और सुखबीर ने मारपीट कर दी जिससे कुपित होकर महिला के द्वारा अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की लेकिन महिला के पति द्वारा उसको तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया महिला बुरी तरह जख्मी हो गई थी जिसे लेकर महिला के पति द्वारा गांव के ही रहने वाले रघुवीर और सुखीवीर दोनों अभियुक्त के खिलाफ थाना छाता में एफ आई आर दर्ज करा दी जिसके चलते थाना छाता पुलिस के द्वारा जिला जज की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई और साक्षी व गवाहों के आधार पर जिला जज राजीव भारती द्वारा दोनों अभियुक्तों को 4 वर्ष का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। इस मामले की जानकारी डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया।