मथुरा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 6 अभिषेक पांडे ने हत्या के मामले में आरोपी लांगुरिया उर्फ भैरो प्रसाद को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई ।
मथुरा थाना राया क्षेत्र के वादी गोविंदा निवासी ककरेटिया का रहने वाला था उसका बेटा रमेश 22 फरवरी 2010 को सुबह बुआ के बेटे का फोन आने पर अपने पिता से कहने गया था कि शाम को भैया लांगुरिया बुला रहा है मैं उसके पास जा रहा हूं जब शाम को घर वापस लौट कर नहीं आया तो परिजनों ने काफी ढूंढा उसके बाद थाना राया पुलिस को सूचना दी और वही पुलिस द्वारा छानबीन करने के दौरान थाना हाईवे क्षेत्र के मुडेसी के जंगलों में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली और परिजन थाना हाईवे पहुंचे और कपड़ों को देखकर लड़के की शिनाख्त की वहीं परिजनों ने मुकदमा दर्ज करा दिया और रिश्ते में मृतक के बुआ का लड़का लांगुरिया शक ना होने के कारण उनके साथ घूमता रहा गांव के लोगों ने उस दिन घटना के बारे में सुना और गांव के 2 लोग थे चरण सिंह और राम सिंह उन्होंने मृतक के पिता से कहा कि 12:30 बजे मथुरा रोड पर रमेश और लांगुरिया को बातचीत करते हुए देखा था और थाना राया पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने लांगुरिया को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में घटना कबूल कर ली घटना में प्रयुक्त चाकू व अन्य सामान बरामद कर लिया गया और वादी गोविंदा द्वारा थाना राया में हत्या के मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी जिसमें थाना राया पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 6 की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी जिसमें सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 6 अभिषेक पांडे ने आरोपी लांगुरिया को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई।
