Indain railways : त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है , धन तेरस, दिवाली, और छठ पूजा के लिए नौकरी पेशा वाले लोग एक शहर से दुसरे शहर में अपने परिवार या रिश्तेदारों के साथ त्योहार मनाने के लिए जाएंगे ऐसे में वह अपने रिश्तेदारों और परिजनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट अपने साथ ले जाएंगे जिससे उनके परिवारों को खुशियां मिल सके लेकिन आज हम आपको इंडियन रेलवे का एक ऐसा रुल बताने जा रहे हैं जिसमें आपको कौन सा सामान अपने साथ नहीं रखना है इसकी जानकारी दी जा रही है। त्योहारी सीजन होने के कारण ट्रेनों में खासा भीड़ देखने को मिलती है।
इस सीजन में करोड़ों लोग ट्रेन में सफर करते हैं कि आप भी ट्रेन का सफर की सोच रहे है तो यह खबर आपके लिए है।
यात्री इन बातो रखे ध्यान
इंडियन रेलवे में कुछ नए नियम बनाए हैं जिसमें इन यात्रियों को इनका पालन करना बहुत जरूरी है यदि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर जुर्माना लग सकता है और उस यात्री को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है पश्चिम मध्य रेलवे के आदेश के अनुसार ट्रेन में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील या आग फैलाने वाले सामान को ले जाना सख्त मना है इसमें अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है
यदि कोई यात्री ऐसी वस्तु ट्रेन में ले जाता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है दिवाली का समय नजदीक आ रहा है ऐसे में लोग अपने रिश्तेदारों के लिए पटाखे ले जाते है l
लेकिन अब इसके साथ-साथ गैस सिलेंडर सूखी घास मिट्टी का तेल आदि चीजें भी ले जाना ट्रेन में सख्त मना है यदि कोई व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करते हुए भी ट्रेन में यह सब सामान ले जाते हुए पकड़ा गया तो उस पर हजार रुपए का जुर्माना लगेगा और उसे 3 साल की सजा भी हो सकती है अब सोचना यह होगा कि आपको अपनी दिवाली जेल में काटनी है या अपने परिजनों के साथ घर में।