दहेज हत्या के मामले में एक आरोपी को न्यायालय ने 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
मथुरा अभी न्यूज़ (संतोष कुमार ) 19 जुलाई 2015 को थाना गोवर्धन क्षेत्र के गांव पल्सौ में विष्णु की शादी लक्ष्मी के साथ हुई थी दान दहेज खर्च करने के बावजूद ससुरालियों द्वारा विवाहिता से कार की मांग की जाती थी इस मामले को लेकर विवाहिता ने कोर्ट में केस डाल दिया था इस पर वर्ष 2017 में पति विष्णु सुसुर राजेंद्र और जानकी द्वारा समझौता कर उसे अपने साथ ले गए बाद में लक्ष्मी की मौत की सूचना आई जिसके शरीर पर चोट के निशान थे इस मामले में मृतक लक्ष्मी के पिता ने थाना गोवर्धन में नामजद 5 लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई गई थी जिसमें थाना गोवर्धन पुलिस द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के यहां 4 सीट दाखिल कर दी गई जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम हरेंद्र प्रसाद ने दहेज हत्या के मामले में एक आरोपी विष्णु को 7 वर्ष का कारावास और 4 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई वही न्यायालय ने दो लोग राजू उर्फ राजेंद्र और जानकी को दोषमुक्त किया गया इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता राजू सिंह ने जानकारी देते हुए बताया।
