केजरीवाल कब सिंगापुर जाएंगे एचसी, केंद्र और एलजी को नोटिस
केजरीवाल कब सिंगापुर जाएंगे एचसी, केंद्र और एलजी को नोटिस:जवाब में आम आदमी की सरकार ने केंद्र सरकार को घेर लिया।
सरकार की ओर से परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सोमवार को फिर सुनवाई हुई और शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना को नोटिस जारी किया है |
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विदेश (सिंगापुर) जाने पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को नोटिस जारी किया |
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगा है. अब मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी 2023 को होगी। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले महीने सिंगापुर गए थे। आप ने कहा कि केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने में देरी के कारण केजरीवाल देश नहीं छोड़ सकते।
वह सिंगापुर में महापौरों के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और दिल्ली के विकास प्रयासों के बारे में बात करेंगे। जवाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार को घेर लिया |बाद में दिल्ली सरकार ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
मामले की सोमवार को फिर सुनवाई हुई और शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना को नोटिस जारी किया है |
8 सप्ताह के भीतर उत्तर की तलाश करें
दिल्ली हाई कोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना को इस मामले में कैबिनेट सचिव, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के जरिए जवाब देने को कहा है |इस बीच हाईकोर्ट ने आठ सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब माँगा है।
पीएमओ को नोटिस देने की अस्वीकृति
इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया |दिल्ली हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 23 जनवरी 2023 को है |याचिका में मुख्यमंत्री और अन्य राज्य मंत्रियों से विदेश यात्रा के लिए केंद्र से राजनीतिक मंजूरी लेने को कहा गया है।
विदेशों में यात्रा हेतु गाइडलाइन का अनुरोध
प्रस्तुत याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा के लिए दिशा-निर्देश विकसित करने चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि एलजी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर भेजे जाने से रोकना अनुचित है।
सबसे पहले कोर्ट ने गहलोत के वकीलों से इस मामले में सम्पूर्ण हलफनामा दाखिल करने को कहा है |उसके बाद मामले में अगली कोर्ट की सुनवाई 22 अगस्त को है |वरिष्ठ बचाव पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंह ने कहा कि अदालत ऐसा निर्देश जारी कर सकती है।