मथुरा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम नितिन पांडे ने हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष का कारावास की सजा और 35 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई।
मथुरा 24 फरवरी 2008 को थाना गोविंद नगर क्षेत्र स्थित चामुंडा के समीप ओम नगर कॉलोनी के रहने वाले भंवर सिंह पत्नी रेखा देवी के साथ घर के बाहर लगे सरकारी हेड पंप से पानी भर रहा था कि तभी अभियुक्त शिवदान ने पानी भर रहे भंवर सिंह व रेखा से पानी भरने के लिए मना किया इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया कि तभी शिवदान ने अपने घर से तमंचा निकाल कर जान से मारने की नियत से भंवर सिंह में गोली मार दी और भंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गया जिसको पड़ोसियों द्वारा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और वही भंवर सिंह पत्नी रेखा ने थाना गोविंद नगर में शिवदान के खिलाफ F.I.R दर्ज करा दी गई जिसके चलते थाना गोविंद नगर पुलिस द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम नितिन पांडे ने हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी शिवदान को 10 वर्ष का कारावास और 35 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई और अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई

हत्या के प्रयास में एक अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की सजा।