Please wait we are preparing awesome things...

Wednesday, 07 Oct 2026
ई-पेपर संस्करण
www.abhinews.co.in
उत्तर प्रदेश संस्करण
PAGE - 01
23 अक्टूबर को विधान परिषद चुनाव: वोट डालने के लिए पहचान पत्र जरूरी, 10 दस्तावेजों में से कोई एक मान्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए मतदान 23 अक्टूबर 2026 को कराया जाएगा। मतदान के दौरान मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए फोटो पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि जिन मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें मतदान से पहले अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, यदि कोई मतदाता किसी कारणवश अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसे मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे मतदाता आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।

Previous News

राहुल गांधी बोले- ‘मेरे खिलाफ 45 FIR हैं, मुझे 100 चाहिए’, बोले- हर FIR मेरे लिए मेडल

Next News

एग्रीमेंट कराने के नाम पर किसान से धोखाधड़ी, जमीन का कराया बैनामा; दो चेक हुए बाउंस