Please wait we are preparing awesome things...

Tuesday, 29 Sep 2026
ई-पेपर संस्करण
www.abhinews.co.in
उत्तर प्रदेश संस्करण
PAGE - 01
मथुरा में दुष्कर्म के आरोपी को 11 साल की कठोर सजा, कोर्ट ने लगाया 30 हजार का जुर्माना

मथुरा। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत मथुरा पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 11 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला थाना मांट क्षेत्र से जुड़ा है।

पुलिस के अनुसार थाना मांट में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 39/2020 में आरोपी धर्मेन्द्र पुत्र राजन सिंह, निवासी ग्राम मगदा, थाना मांट, मथुरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए साक्ष्य जुटाए और अभियोजन पक्ष के साथ प्रभावी पैरवी की।

29 सितंबर 2026 को माननीय एडीजे/पॉक्सो-02 न्यायालय, मथुरा में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी धर्मेन्द्र को दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने उसे 11 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

मथुरा पुलिस के अनुसार ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के जरिए आरोपियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

Previous News

मथुरा में युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार, जैत पुलिस ने दबोचा

Next News

पालीखेड़ा पर जल निकासी के स्थाई समाधान की कवायत तेज नगर आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर परखी व्यवस्था