मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में बिना वैध अनुमति के खाद्य सामग्री बेचने वाले अवैध वेंडरों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने बड़ा अभियान चलाया है। 1 जून से 15 जून तक चले विशेष अभियान के दौरान रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत कुल 288 अवैध वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमे दर्ज किए गए।
रेलवे प्रशासन के अनुसार अनधिकृत रूप से खाद्य सामग्री बेचने वाले वेंडर यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं के लिए खतरा बन सकते हैं। कई बार बिना गुणवत्ता जांच के खाद्य पदार्थ बेचने और स्टेशन परिसर में अव्यवस्था फैलाने की शिकायतें भी सामने आती हैं। इसी को देखते हुए आरपीएफ द्वारा लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है।
अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में सघन चेकिंग की गई। इस दौरान बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचते पाए गए लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
वहीं आरपीएफ ने रेल यात्रियों से अपील की है कि यदि यात्रा के दौरान कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से खाद्य सामग्री बेचता हुआ, संदिग्ध गतिविधियों में शामिल या रेलवे नियमों का उल्लंघन करता दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत रेलवे हेल्पलाइन 139 या निकटतम RPF/GRP अधिकारी को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।