मथुरा में बच्चों को पॉक्सो अधिनियम और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर 1 अक्टूबर को कन्हा माखन पब्लिक स्कूल, ज्ञान दीप शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सिम्बोसिस स्कूल फॉर एक्सीलेंस में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए।
कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितिन कुमार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-रेलवे सूर्यभान कुमार वर्मा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता सिंह मौजूद रहीं।
इस दौरान छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को कानून की दृष्टि से बच्चा माना जाता है और बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पॉक्सो अधिनियम बनाया गया है।
अधिकारियों ने विद्यार्थियों से अपील की कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार या घटना दिखाई दे अथवा वे स्वयं को असुरक्षित महसूस करें, तो चुप न रहें और तत्काल अपने अभिभावक, शिक्षक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी दें।
इसके बाद मंडी चौराहे पर गिर्राज महाराज लॉ कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए पॉक्सो कानून, बाल सुरक्षा और बच्चों के अधिकारों को लेकर लोगों को जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल अपराधों की रोकथाम और समाज की जिम्मेदारी का संदेश दिया गया।
नाटक के बाद जनपद न्यायाधीश ने प्रतिभागी छात्र-छात्राओं से संवाद किया और उनके प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में छात्र-छात्राओं एवं प्रतिभागियों को स्वल्पाहार भी वितरित किया गया।