मथुरा। मथुरा की पॉक्सो कोर्ट ने महिला के साथ दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और अप्राकृतिक कृत्य के मामले में आरोपी किशन सिंह को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 16 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला 12 अक्टूबर 2019 का है। पीड़िता आगरा स्थित अपने मायके में एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। आरोप है कि पेशे से ड्राइवर किशन सिंह ने खाना परोसते समय उसमें नशीला पदार्थ मिला दिया। महिला के अचेत होने के बाद आरोपी उसे छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि इस दौरान उसने अश्लील वीडियो भी बना लिया।
इसके बाद आरोपी वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा। आरोप है कि 24 अक्टूबर 2019 को आरोपी महिला को खेतों में ले गया, जहां उसने दोबारा उसके साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य किया।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना जैत में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई मथुरा की पॉक्सो कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्राइम रागिनी गांधी ने प्रभावी पैरवी की। अदालत के समक्ष पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस द्वारा प्रस्तुत अन्य ठोस साक्ष्य रखे गए।
साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी किशन सिंह को दोषी माना और उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 16 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।