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स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा सख्त, 2 से 16 अगस्त तक ड्रोन-पैराग्लाइडर उड़ाने पर प्रतिबंध

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ड्रोन और अन्य हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

दिल्ली पुलिस के आदेश के मुताबिक, प्रतिबंध के दौरान ड्रोन, UAV, क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से संचालित एयरक्राफ्ट और हॉट एयर बैलून सहित कई प्रकार के हवाई प्लेटफॉर्म उड़ाने की अनुमति नहीं होगी।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। पुलिस के मुताबिक, खुफिया सूचनाओं में आशंका जताई गई है कि आपराधिक या असामाजिक तत्व इस तरह के हवाई उपकरणों का इस्तेमाल कर आम लोगों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली में 15 दिनों के लिए विशेष प्रतिबंध लागू किया गया है। आदेश 2 अगस्त से प्रभावी होकर 16 अगस्त तक लागू रहेगा। इस दौरान प्रतिबंधित हवाई उपकरणों का इस्तेमाल करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली में पहले से ही महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। 15 अगस्त के मुख्य समारोह को देखते हुए सुरक्षा के विभिन्न स्तरों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

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