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Friday, 31 Jul 2026
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ऑपरेशन कन्विक्शन' में बड़ी सफलता, दहेज हत्या के आरोपी को 10 साल का कारावास

मथुरा। उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत मथुरा पुलिस को दहेज हत्या के मामले में बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह मामला थाना सदर बाजार में वर्ष 2018 में दर्ज मु.अ.सं. 386/2018 से संबंधित है। आरोप था कि अभियुक्त ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया और मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी।

मथुरा पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा सहायक लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के आधार पर एडीजे/एफटीसी-01, मथुरा की अदालत ने सोनू पुत्र साहब सिंह, निवासी इंदूपुरम, थाना हसायन, जनपद हाथरस, को भारतीय न्याय संहिता की तत्कालीन धाराओं 498ए, 304बी आईपीसी एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में इस मामले में भी मथुरा पुलिस की मजबूत पैरवी से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला।

 
 
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