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Wednesday, 29 Jul 2026
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नैनीताल की माल रोड बनेगी 'नो हॉर्निंग ज़ोन', 1 अगस्त से हॉर्न बजाने पर ₹1000 का जुर्माना

उत्तराखंड के नैनीताल आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी खबर है। 1 अगस्त 2026 से शहर की प्रसिद्ध माल रोड को पूरी तरह 'नो हॉर्निंग ज़ोन' घोषित किया जा रहा है। इस क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

यह फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने बताया कि माल रोड पर बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नई व्यवस्था का उद्देश्य नैनीताल के शांत वातावरण को बनाए रखना और पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है।

प्रशासन ने शुरुआती दिनों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। माल रोड और शहर के प्रमुख स्थानों पर 'नो हॉर्निंग ज़ोन' के साइन बोर्ड, फ्लेक्स और सूचना पट्ट लगाए जा रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया, स्थानीय टीवी चैनलों और एलईडी स्क्रीन के माध्यम से भी लोगों को नए नियमों की जानकारी दी जाएगी।

इसके अलावा तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक के क्षेत्र को प्रभावी नो-पार्किंग ज़ोन बनाने, बिना वैध फिटनेस वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने और अवैध टैक्सी संचालन पर भी सख्ती करने का फैसला लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि इन कदमों से नैनीताल की यातायात व्यवस्था अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और पर्यटक-अनुकूल बनेगी।

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