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Friday, 12 Jun 2026
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मंदिर में श्रद्धालु की हत्या करने वाले प्यारेलाल को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

मथुरा। गोविंदनगर थाना क्षेत्र स्थित गायत्री तपोभूमि मंदिर में श्रद्धालु की निर्मम हत्या के चर्चित मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी प्यारेलाल को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

यह सनसनीखेज घटना 29 मार्च 2023 को गोविंदनगर क्षेत्र के वृंदावन मार्ग स्थित गायत्री तपोभूमि मंदिर में हुई थी। राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चारबास निवासी अतुल गौड़ नवरात्रि के दौरान मंदिर में रहकर यज्ञशाला में बैठकर रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी प्यारेलाल वहां पहुंचा और यज्ञशाला में रखे लोहे के कोंचे (पलटा) से अतुल के सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।

हमला इतना भयावह था कि अतुल गौड़ लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। मंदिर परिसर में हुई इस वारदात से श्रद्धालुओं और सेवादारों में अफरा-तफरी मच गई थी। घटना के बाद भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को मंदिर कर्मचारियों और श्रद्धालुओं ने पीछा कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम तरकर ने बताया कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश कारण थी। दोनों के बीच पहले से विवाद चल रहा था, जिसके चलते प्यारेलाल ने सुनियोजित तरीके से मंदिर परिसर में इस वारदात को अंजाम दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।

जनपद न्यायाधीश विकास कुमार ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य हत्या के अपराध को सिद्ध करते हैं, इसलिए उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी द्वारा अब तक जेल में बिताई गई अवधि को उसकी सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।

धार्मिक स्थल पर श्रद्धालु की हत्या के इस चर्चित मामले में आए फैसले को न्याय की बड़ी जीत माना जा रहा है। अदालत के निर्णय के बाद मृतक के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया है, जबकि क्षेत्र में यह फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है।

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